गाडलिंग की याचिका पर सुनवाई अगले माह
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सु्प्रीम कोर्ट ने 2016 के सुरजागढ़ लौह अयस्क खदान आगजनी मामले में वकील सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया। गाडलिंग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज की गई थी।

सु्प्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 2016 के सुरजागढ़ लौह अयस्क खदान आगजनी मामले में वकील सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर 14 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। गाडलिंग ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के जनवरी 2023 के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। यह याचिका न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आई।


