मुंबई : पुनर्विकास परियोजना मामले में कार्यादेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मुंबई के आदर्श नगर क्षेत्र में क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना पर 13 अगस्त तक कोई कार्यादेश जारी न करने का निर्देश दिया। यह आदेश एक याचिका के आधार पर दिया गया जो बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व के निर्णय के खिलाफ थी। सभी पक्षों को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की 132 एकड़ भूमि पर क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना के लिए 13 अगस्त तक कोई कार्यादेश जारी नहीं किया जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ मुंबई की एमआईजी आदर्श नगर को-ऑपरेटिव सोसायटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट के दो जुलाई के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र आवासीय एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) द्वारा किए जा रहे ‘बड़े पुनर्विकास कार्य’ को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। पीठ ने मामला 13 अगस्त को सूचीबद्ध करने का आदेश देते हुए कहा कि तब तक कार्यादेश जारी न किया जाए।
पीठ ने महाराष्ट्र सरकार समेत सभी प्रतिवादियों को एक सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता सोसायटी को जवाब दाखिल करने के लिए एक और सप्ताह का समय दिया गया है।


