पूर्व जज यशवंत वर्मा मामले से संबंधित याचिका खारिज
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याचिका में वर्मा के घर से मिली नगदी की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि पूर्व में भी ऐसी ही याचिका खारिज की जा चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा मामले में दाखिल याचिका खारिज कर दी। याचिका में जस्टिस वर्मा के घर से मिली नगदी मामले में एफआईआर दर्ज करने और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के समक्ष वकील घनश्याम उपाध्याय ने तर्क दिया था कि पद से इस्तीफा देने से बेहिसाब पैसे के लिए आपराधिक जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। पीठ ने कहा कि पहले भी ऐसी ही एक याचिका खारिज की जा चुकी है। उपाध्याय ने कहा कि पिछली याचिका इस तकनीकी आधार पर खारिज की गई थी।
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जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि आप एक वकील हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह सब सस्ती लोकप्रियता के लिए है। हम इस पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं।


