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सुप्रीम कोर्ट का गुजरात बीजेपी नेता पाबूभा माणक की अयोग्यता के आदेश पर रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के द्वारका निर्वाचन क्षेत्र से 2017 में निर्वाचित भाजपा विधायक पाबूभा माणक को अयोग्य करार देने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया। माणक ने...

सुप्रीम कोर्ट का गुजरात बीजेपी नेता पाबूभा माणक की अयोग्यता के आदेश पर रोक से इनकार
एजेंसी,नई दिल्लीTue, 16 Jun 2020 05:05 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के द्वारका निर्वाचन क्षेत्र से 2017 में निर्वाचित भाजपा विधायक पाबूभा माणक को अयोग्य करार देने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया। माणक ने इसी महीने होने वाले राज्य सभा चुनाव के मद्देनजर उच्च न्यायालय के पिछले साल 12 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूति ए एस बोपन्ना की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक के लिए माणक का आवेदन अस्वीकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 22 अप्रैल को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ माणक की याचिका विचारार्थ स्वीकार करते हुये निर्देश दिया था कि द्वारका की विधान सभा सीट रिक्त घोषित नहीं की जाए। 

हालांकि, शीर्ष अदालत ने माणक को अयोग्य घोषित करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस सीट से माणक के निर्वाचन को कांग्रेस के प्रत्याशी मेरामनभाई गोरिया ने चुनौती दी थी। गोरिया का कहना था कि माणक ने दोषपूर्ण नामांकन पत्र दाखिल किया था जिसमें निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम नहीं लिखा था। उच्च न्यायालय ने गोरिया की इस दलील को सही पाया था।

बता दें कि गुजरात में 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने वाला है। इसी चुनाव को देखते हुए पाबूभा माणक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। खबर है कि चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी ने बुधवार को अपने 17 विधायकों को राजकोट में एक रिजॉर्ट से बोटाद जिले के गढड़ा नगर के पास एक फार्महाउस भेज दिया है। 

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