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बंगाल में दिवाली पर नहीं जलेंगे पटाखे, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के इरादे से काली पूजा, दिवाली समेत अन्य त्योहारों के अवसर पर पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के...

बंगाल में दिवाली पर नहीं जलेंगे पटाखे, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीWed, 11 Nov 2020 12:47 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के इरादे से काली पूजा, दिवाली समेत अन्य त्योहारों के अवसर पर पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से बुधवार को इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान जीवन बचाना अधिक महत्वपूर्ण है।

न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यद्यपि पर्व महत्वपूर्ण हैं लेकिन इस समय महामारी के दौर में जीवन ही खतरे में है। शीर्ष अदालत वायु प्रदूषण की वजह से काली पूजा और छठ पूजा सहित आगामी त्योहारों के अवसर पर पटाखों के इस्तेमाल और उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के पांच नवंबर के आदेश के खिलाफ गौतम रॉय और बड़ाबाजार फायरवर्क्स डीलर्स एसोसिएशन की अपील पर सुनवाई कर रही थी। काली पूजा का पर्व शनिवार को मनाया जायेगा।

पीठ ने कहा, 'हम सभी इस स्थिति में जिंदगी के लिये संघर्ष कर रहे हैं और हम सभी के घरों में वृद्धजन हैं। इस समय हम ऐसी स्थिति में हैं जहां जिंदगी बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। और उच्च न्यायालय जानता है कि वहां पर किस चीज की जरूरत है।' पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के हितों का ध्यान रखा है जो शायद बीमार हों। 

उच्च न्यायालय ने जगदहरि पूजा, छठ और कार्तिक पूजा के दौरान भी पटाखों पर प्रतिबंध लगे रहने का निर्देश दिया था और कहा था कि पंडाल में प्रवेश के बारे में दुर्गा पूजा के समय के दिशा निर्देश भी प्रभावी रहेंगे। अदालत ने दुर्गा पूजा के दौरान न्यायिक आदेशों में दिये गये दिशा निर्देश प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये राज्य सरकार की प्रशंसा की थी और पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा था कि अन्य पर्वो पर भी इन मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाये। न्यायालय ने विसर्जन के दौरान जुलूस निकालने की अनुमति देने से इंकार करते हुये कहा था कि काली पूजा के 300 वर्ग मीटर के पंडालों में 15 व्यक्तियों और इससे बड़े पंडाल में 45 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। 
 

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