सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को फिर लगा झटका, जमानत याचिका खारिज
यौन उत्पीड़न के मामले में जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले मुकदमे को पूरा करने की जरूरत है और गुजरात ट्रायल कोर्ट से मामले की...
यौन उत्पीड़न के मामले में जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले मुकदमे को पूरा करने की जरूरत है और गुजरात ट्रायल कोर्ट से मामले की सुनवाई पूरी करने को कहा है।
Supreme Court refuses to grant bail to Asaram in sexual assault case against him. SC says the trial needs to be completed first & also asked the trial court in Gujarat to complete the trial in the case. pic.twitter.com/SiMXOrG3nr
— ANI (@ANI) July 15, 2019
गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि इस मामले की सुनवाई चल रही है और अब भी 210 गवाहों के साथ जिरह होनी है। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि निचली अदालत सुनवाई जारी रखेगी और आसाराम की याचिका खारिज करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा कही गई बातों से प्रभावित नहीं होगी।
इससे पहले ताउम्र जेल की सजा काट रहे आसाराम ने सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की थी जिसे 26 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। आसाराम ने इससे पहले हाईकोर्ट में जमानत याचिका दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि आसाराम पर बलात्कार और हत्या का मामला है और इसी मामले में वह जेल में बंद है। राजस्थान के जोधपुर स्थित अपने आश्रम में वर्ष 2013 में 16 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जोधपुर की अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
गौरतलब है कि आसाराम और चार अन्य सह आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत छह नवंबर 2013 को पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया था। पीड़िता ने आसाराम पर उसे जोधपुर के नजदीक मनाई इलाके में आश्रम में बुलाने और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था।