पार्श्वनाथ डेवलेपर्स लंबित मामलों पर रिपोर्ट दाखिल करे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स को आदेश दिया कि वे परेशान घर खरीदारों की ओर से दायर मामलों और उनकी वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक हफ्ते में टिक्कू परिवार का फ्लैट भी पूरा किया जाए। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पार्श्वनाथ डेवलपर्स और उसके निदेशकों से कहा कि वे परेशान घर खरीदारों की ओर से उनके खिलाफ दायर मामलों और उन मामलों की मौजूदा स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करें। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने रियल एस्टेट कंपनी को यह भी निर्देश दिया कि वह एक हफ्ते में उस घर का काम पूरा करे जिसे रीता टिक्कू और लोकेश टिक्कू ने बुक किया था। इन दोनों ने गुरुग्राम के सेक्टर 53 में ‘पार्श्वनाथ एक्जॉटिका’ परियोजना में एक फ्लैट के लिए अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाई थी।
टिक्कू परिवार ने रियल एस्टेट कंपनी द्वारा फ्लैट न सौंपे जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। शुरुआत में, पार्श्वनाथ डेवलपर्स के वकील ने पीठ को बताया कि उन्होंने निर्देश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में ब्याज सहित रकम जमा कर दी है। टिक्कू परिवार के वकील ने कहा कि इमारत में लिफ्ट काम नहीं कर रही थीं और साथ ही बिजली की आपूर्ति भी नहीं थी। पीठ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं। अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। रियल एस्टेट कंपनी के वकील ने बताया कि लगभग 30 परिवारों को इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।


