हत्या के दोषी की सजा कम करने पर फैसला करे ओडिशा

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को निर्देश दिया है कि वह ग्राहम स्टेनस की हत्या के दोषी दारा सिंह की सजा कम करने की अर्जी पर एक महीने में फैसला ले। दारा सिंह ने उम्रकैद की सजा के 26 साल पूरे करने के बाद समय से पहले रिहाई की मांग की है। मामले की सुनवाई 19 अगस्त तक टाली गई है।

हत्या के दोषी की सजा कम करने पर फैसला करे ओडिशा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा सरकार को निर्देश दिया कि वह ग्राहम स्टेनस की हत्या के दोषी दारा सिंह की सजा कम करने की अर्जी पर एक महीने में फैसला ले। दारा सिंह ने अपनी उम्रकैद की सजा के 26 साल पूरे करने के बाद समय से पहले रिहाई के लिए शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने, जिसने पहले राज्य की सजा समीक्षा समिति को सिंह की अर्जी पर फैसला लेने के कई मौके दिए थे। मामले की सुनवाई 19 अगस्त तक के लिए टाल दी। यह फैसला तब लिया गया जब उन्हें बताया गया कि समिति अंतिम फैसला लेने के लिए कुछ दस्तावेजों का इंतजार कर रही है।

पीठ ने कहा कि हमें मामले को 19 अगस्त तक टालना उचित लगता है। इस बीच, हमें उम्मीद है कि समिति फैसला ले लेगी। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने ओडिशा के वकील पी.वी. योगेश्वरन से सिंह की समय से पहले रिहाई से जुड़ी कार्यवाही की स्थिति के बारे में पूछा। योगेश्वरन ने कहा कि समिति को जिला अदालत से कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत है। उन्हें मंगाकर समिति को भेज दिया जाएगा।

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