हाईवे व सड़कों से कब्जा हटाएगी विशेष कमेटी

हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार के सभी जिलों में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके तहत एक कमेटी बनाई जाएगी जो एनएच पर अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन गतिविधियों के लिए राज्य सरकार को 75 दिनों की मोहलत दी है।

हाईवे व सड़कों से कब्जा हटाएगी विशेष कमेटी

मुजफ्फरपुर, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सूबे के सभी जिलों में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) लागू किया जाएगा। इसके तहत जिलों में एनएचएआई, यातायात पुलिस, जिला पुलिस और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी एनएच पर अवैध पार्किंग के खिलाफ नियमित अभियान चलाएगी। जिलों में चलने वाले इस अभियान की वीडियो रिकार्डिंग होगी और उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित केंद्रीय कमेटी को भेजा जाएगा। जिलों में कमेटी गठन के लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 75 दिनों की मोहलत दी है। राज्य सरकार ने सभी जिलों को आदेश पर अमल का निर्दश देते हुए रिपोर्ट की मांग की है.

कमेटी की जिम्मेदारियां

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिलों में डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी एनएच पर अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए जवाबदेह होगी। कमेटी को अवैध पार्किंग और कब्जे के खिलाफ न केवल नियमित कार्रवाई करनी है, बल्कि इसकी फोटोग्राफी भी करानी है। कमेटी को अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों का चालान काटना होगा और उसकी रिपोर्ट केंद्रीय कमेटी को नियमित रूप से भेजनी होगी। वहीं, सड़क की जमीन के अवैध अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और आरसीडी को एक माह के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा है। संबंधित एजेंसियों को कहा गया है कि वे एक माह के भीतर सड़क की जमीन के कब्जे और उसे खाली कराने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के संबंध में हलफनामा दााखिल करें.

अवैध पार्किंग पर कार्रवाई

एनएचएआई को टोल फ्री नंबर पर एनएच पर अवैध पार्किंग की शिकायत दर्ज करने और उसपर कार्रवाई की व्यवस्था बनाने का भी निर्देश दिया है। एनएच पर अवैध पार्किंग और कब्जे की पहचान के लिए छह माह पर एरियल या ड्रोन सर्वे कराने और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश वर्ष 2025 में राजस्थान के फलोदी जिले में सड़क दुर्घटना में 34 लोगों के मरने और तेलंगाना में रंगरेड्डी जिले में हुई भीषण दुर्घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनएचएआई और संबंधित एजेंसियों ने हलफनामा भी दायर किया है, जिसपर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया गया है। अब राज्य सरकार ने सभी जिलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल का निर्दश दिया है.

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार के सभी जिलों में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा।
Kundan Kumar

लेखक के बारे में

Kundan Kumar

शॉर्ट बायो: कुंदन कुमार पिछले 21 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। वर्तमान समय में हिन्दुस्तान के सिटी टीम का नेतृत्व बतौर चीफ रिपोर्टर कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
कुंदन कुमार हिंदी पत्रकारिता का एक प्रतिष्ठित नाम है। जिन्हें पत्रकारिता में 21 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान मुजफ्फरपुर में सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं। प्रशासनिक खबरों पर इनकी मजबूत पकड़ है।

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कुंदन ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में प्रभात खबर से की थी। उन्होंने राष्ट्रीय सहारा में भी काम किया और सिटी केबुल में बतौर न्यूज एंकर काम किया है।

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कुंदन B.Sc (केमेस्ट्री) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमाधारी हैं। प्रशासनिक खबरों पर मजबूत पकड़ के कारण सरकारी योजनाओं, आदेश निर्देश आदि की अच्छी परख है और इसपर इन्होंने बेहतरीन काम किया है।

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