सुप्रीम आदेशः SC ने मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ों की जांच को सीबीआई आदेश दिये
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उग्रवाद से प्रभावित मणिपुर में सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस द्वारा की गयी कथित न्यायेतर (नॉन ज्यूडिशियल) हत्याओं के मामले की सीबीआई जांच के निर्देश दिये। SC...
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उग्रवाद से प्रभावित मणिपुर में सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस द्वारा की गयी कथित न्यायेतर (नॉन ज्यूडिशियल) हत्याओं के मामले की सीबीआई जांच के निर्देश दिये।
SC orders CBI probe into 62 cases of extra judicial killings in Manipur. CBI will have to submit investigation compliance report by Jan 2018
— ANI (@ANI_news) July 14, 2017
न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति यू़ यू़ ललित की पीठ ने सीबीआई निदेशक से कहा है कि वह कथित हत्याओं के मामले की जांच के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित करें। बता दें कि मणिपुर में वर्ष 2000 से 2012 के बीच सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा कथित रूप से की गयी 1,528 न्यायेतर हत्याओं के मामले की जांच और मुआवजा मांगने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवायी करते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
सेना ने 20 अप्रैल को सु्प्रीम कोर्ट से कहा था कि जम्मू-कश्मीर और मणिपुर जैसे उग्रवाद प्रभावित राज्यों में उग्रवाद-निरोधी अभियान चलाने के मामलों में उसे प्राथमिकियां के अधीन नहीं लाया जा सकता है। उसने आरोप लगाया था कि इन क्षेत्रों में होने वाले न्यायिक जांच में स्थानीय पक्षपात होता है, जिसने उसकी छवि खराब कर दी है।
केन्द्र ने न्यायालय से केस भी सैन्य अभियानों में सेना पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। सभी न्यायिक जांच सेना के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। मणिपुर में न्यायेतर हत्याओं के कथित मामले नरसंहार के मामले नहीं है, ये सभी सैन्य अभियान से जुड़े हैं।
पीठ ने सशस्त्र बलों द्वारा ऐसे कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामले में कार्रवाई नहीं करने को लेकर मणिपुर सरकार की भी खिंचाई की और कहा कि 'क्या उसे कुछ करना नहीं चाहिए था।'