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SC का अहम फैसला:32 हफ्ते की प्रेगनेंट रेप विक्टिम को मिली गर्भपात की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बुधवार को मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर 13 वर्षीय बलात्कार पीड़ित नाबालिग लड़की के 32 सप्ताह के गर्भ के अबॉर्शन की अनुमति प्रदान कर दी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम...

SC का अहम फैसला:32 हफ्ते की प्रेगनेंट रेप विक्टिम को मिली गर्भपात की अनुमति
एजेंसी,नई दिल्लीWed, 06 Sep 2017 04:24 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बुधवार को मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर 13 वर्षीय बलात्कार पीड़ित नाबालिग लड़की के 32 सप्ताह के गर्भ के अबॉर्शन की अनुमति प्रदान कर दी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस अमितावा रॉय की बेंच ने मुंबई के जेजे हॉस्पिटल की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए पीड़ित को गर्भपात की इजाजत दे दी। पीड़ित सातवीं कक्षा की छात्रा है।

गौरतलब है कि इससे पहले एक ऐसे ही मामले में अदालत ने गर्भपात की इजाजत देने से मना कर दिया था। उस समय प्रेगनेंसी के अधिक समय गुजर जाने को इसका कारण माना गया था। पीड़ित लड़की का आठ सितंबर को गर्भपात किया जा सकता है। लड़की को 7 सितंबर को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा।

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मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट के सेक्शन 3(2)(b) के तहत 20 हफ्तों से ज़्यादा पुराने भ्रूण का गर्भपात प्रतिबंधित है। इसी वजह से न्यायालय में 20 सप्ताह से अधिक अवधि के गर्भ समापन के मामलों में न्यायालय को मेडिकल बोर्ड की राय लेनी पड़ती है। मेडिकल बोर्ड की राय के बाद ही न्यायालय ऐसे मामलों में कोई आदेश देता है। 

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