तमिलनाडु एसआईआर संबंधी याचिकाओं पर कार्यवाही बंद

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के ‘एसआईआर’ कराने के फैसले को चुनौती देने वाली 13 याचिकाओं पर कार्यवाही बंद कर दी। इनमें से एक याचिका डीएमके द्वारा दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने पहले के फैसले के आधार पर अब इन याचिकाओं पर सुनवाई की आवश्यकता नहीं समझी।

तमिलनाडु एसआईआर संबंधी याचिकाओं पर कार्यवाही बंद

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग के ‘एसआईआर’ कराने के फैसले को चुनौती देने संबंधी 13 याचिकाओं पर कार्यवाही बंद कर दी। इनमें डीएमके की ओर से दायर एक याचिका भी शामिल थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने डीएमके के संगठन सचिव आर.एस. भारती की ओर से पेश वकील विवेक सिंह की दलीलों पर गौर किया। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए इन याचिकाओं पर अब सुनवाई की जरूरत नहीं है। इसके बाद पीठ ने इस मुद्दे पर सभी 13 याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 27 मई को बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला सुनाया था और चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को चलाने की शक्ति को सही ठहराया था।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsNational Newsतमिलनाडु एसआईआर संबंधी याचिकाओं पर कार्यवाही बंद