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आम्रपाली ग्रुप को SC ने दिया आदेश, धौनी के साथ हुई सभी ट्रांजेक्शन का कल तक दें ब्यौरा

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली सूमह (Amrapali Group) को कल (बुधवार) तक सभी लेनदेन का ब्यौरा देने को कहा है। आपको बता दें कि धौनी...

आम्रपाली ग्रुप को SC ने दिया आदेश, धौनी के साथ हुई सभी ट्रांजेक्शन का कल तक दें ब्यौरा
नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 30 Apr 2019 01:03 PM
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भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली सूमह (Amrapali Group) को कल (बुधवार) तक सभी लेनदेन का ब्यौरा देने को कहा है। आपको बता दें कि धौनी आम्रपाली द्वारा पेंटहाउस न दिए जाने और कंपनी द्वारा उनका नाम देनदारों की सूची में शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आम्रपाली ग्रुप पर अपने हजारों होम बायर्स को ठगने का आरोप है और उन्हें उनका घर ना देने का आरोप है। जिसके खिलाफ होम बायर्स ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब खुद धौनी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम्रपाली ग्रुप को आदेश दिया है कि वह भारतीय क्रिकेटर एमएस धौनी से संबंधित सभी लेन देन की जानकारी बुधवार तक दें। धोनी 2009-16 के बीच कंपनी के ब्रैंड अंबेसडर थे। धौनी ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने रांची में अम्रपाली सफारी में एक पेंटहाउस बुक किया था। साथ ही उन्होंने कहा है कि समूह के प्रबंधन ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। 

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धौनी ने कहा कि कंपनी ने उन्हें धोखा दिया है और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो बकाया राशि थी, उसका भी भुगतान नहीं किया है। धौनी ने 2009 से 2016 तक कंपनी का प्रचार किया था। इस क्रम में वह कंपनी के कई विज्ञापनों में देखे गए थे।

बता दें कि दरअसल आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट में महेंद्र सिंह धौनी को अब तक पेंटहाउस का पजेशन नहीं मिला है। कंपनी पर धौनी के 40 करोड़ रुपए भी बकाया है। धौनी ने पांच सालों तक कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसेडर की भूमिका भी निभाई है। धौनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी भी कंपनी की चैरिटेबल विंग का हिस्सा हैं।

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आम्रपाली ग्रुप पर करीब 45000 होम बायर्स को घर नहीं देने का आरोप है, इसी कारण तब हजारों लोगों ने ग्रुप के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया था। इसी कैंपेन के बाद धौनी ने घर खरीदने वालों का समर्थन करते हुए आम्रपाली ग्रुप से अपना नाता तोड़ लिया था। आम्रपाली ग्रुप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी सख्त रुख अपनाया था। 

पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही आम्रपाली समूह के डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा, शोव प्रिया और अजय कुमार को हिरासत में ले लिया गया था। आम्रपाली होम बायर्स का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

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