बॉम्बे डाइंग मामले में सैट के आदेश पर रोक से इनकार

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सैट ने बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के खिलाफ सेबी के निर्देशों को रद्द किया था। कोर्ट ने सेबी की याचिका पर नोटिस जारी किया और आदेश को मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

बॉम्बे डाइंग मामले में सैट के आदेश पर रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के एक आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सैट ने बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और उसके कुछ प्रवर्तकों के खिलाफ पहले जारी किए गए सेबी के निर्देशों को रद्द कर दिया था। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की पीठ ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, सैट के आदेश को चुनौती देने वाली भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि इसे नजीर नहीं माना जाएगा। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश 2:1 के बहुमत से दिए जाने की कारण समान मामलों में मिसाल के रूप में नहीं देखा जाएगा।

इससे पहले सेबी ने प्रतिभूति कानूनों एवं सूचीबद्धता मानकों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए बॉम्बे डाइंग और उससे जुड़े कुछ व्यक्तियों पर पूंजी बाजार तक पहुंच तथा सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमुख पद संभालने पर अंकुश जैसी पाबंदियां लगाई थीं।

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