सुप्रीम कोर्ट का तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी के नए नियमों पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी से संबंधित नए नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए संशोधित नियमों के अनुसार विनिर्माताओं के लिए सिगरेट और अन्य...
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी से संबंधित नए नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए संशोधित नियमों के अनुसार विनिर्माताओं के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर ग्राफिक चेतावनी देने तथा इस तरह की आदतें छोड़ने को इच्छुक लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर देने का निर्देश है।
नए नियमों के अनुसार विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के तौर पर कैंसर को दर्शाने वाली दो तस्वीरें हर 12 महीने के अंतराल पर एक-एक कर पैकेटों पर नजर आएंगी।
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2018 पर अंतरिम स्थगन लगाने से इनकार कर दिया। यह नियमावली एक सितंबर से प्रभाव में आ जाएगी।
सुनवाई के दौरान पीठ और तंबाकू कंपनियों के वकील मुकुल रोहतगी के बीच इस मामले पर बहस भी हुई। जब रोहतगी ने कहा कि लोगों को विकल्प चुनने का अधिकार होना चाहिए और नई नियमावली इसका उल्लंघन करती है। इस पर पीठ ने कहा कि लोगों को सुविदित विकल्प का अधिकार हो।
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