आम्रपाली मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आम्रपाली समूह से जुड़े धनशोधन मामले को गाजियाबाद की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश चुनौती दी गई है। कोर्ट ने पूर्व प्रवर्तकों को नोटिस भी जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आम्रपाली समूह से जुड़े धनशोधन मामले की कार्यवाही गाजियाबाद की एक अदालत को स्थानांतरित करने के आदेश को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू की इस दलील पर गौर किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनशोधन मामला गलत तरीके से स्थानांतरित किया था। पीठ ने आम्रपाली समूह के पूर्व प्रवर्तकों अनिल कुमार शर्मा, अजय कुमार और शिव प्रिया को नोटिस भी जारी किए।
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ईडी की ओर से आम्रपाली समूह के पूर्व प्रवर्तक अजय कुमार और दो अन्य के खिलाफ दायर धनशोधन मामले की सुनवाई 11 अगस्त 2025 को लखनऊ की विशेष पीएमएलए अदालत से गाजियाबाद की निर्धारित अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।


