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कॉलेजियम ने इलाहाबाद और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की

कॉलेजियम पैनल ने केंद्र से इलाहाबाद HC के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल, गुजरात HC के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करते हुए नियुक्त करने की सिफारिश की है।

कॉलेजियम ने इलाहाबाद और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की
Amit Kumarलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीTue, 31 Jan 2023 07:22 PM

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कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए दो और नामों को मंजूरी दी है। कॉलेजियम ने इलाहाबाद और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम पैनल ने केंद्र सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करते हुए नियुक्त करने की सिफारिश की है।

सिफारिश भेजने के साथ कोलेजियम ने सरकार से कहा है कि वह दिसंबर माह में भेजी गई सिफारिशों के साथ इन ताजा सिफारिशों को इनके साथ न मिलाए और पहले भेजी गई पांच सिफारिशों को ऊपर रखे तथा पहले उनकी ही अधिसूचना अलग से जारी करे। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोलेजियम ने सरकार से पदोन्नत होने वाले जजों की वरिष्ठता बरकरार रखने के लिए कहा है। 

इससे पूर्व सरकार कोलेजियम की सिफारिशों को अलग कर कुछ नामों को क्लीयर कर देती थी, कुछ को रोक लेती थी और उन्हें बाद में क्लीयर करती थी। इसके कारण जज जूनियर हो जाते थे। लेकिन अब कोलेजियम स्पष्ट कहा है कि सरकार वरिष्ठता का ध्यान रखे। शीर्ष कोर्ट में इस समय सात रिक्तियां हैं।

पिछले साल 13 दिसंबर 2022 को पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के पांच जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाने की सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने डेढ़ माह से ज्यादा बीतने के बाद भी उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी नहीं की है। इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।

कॉलेजियम  की ताजा सिफारिश कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता में कॉलेजियम में शामिल जस्टिस केएम जोसेफ ने गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट लाने पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि उनके नाम पर बाद में विचार किया जा सकता है। जबकि राजेश बिंदल के नाम पर कोलेजियम में सर्वसम्मति थी।

कौन हैं जस्टिस राजेश बिंदल 

बता दें कि जस्टिस राजेश बिंदल ने अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस राजेश बिंदल कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति थे। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल का जन्म 16 अप्रैल 1961 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विधि स्नातक करने के बाद सितंबर 1985 से वे पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में विधि कार्य शुरू किया। 

कौन हैं जस्टिस अरविंद कुमार 

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की बात करें तो उन्होंने भी अक्टूबर 2021 में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली थी। गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश बनने से पहले न्यायमूर्ति अरविंद कुमार कर्नाटक उच्च न्यायालय में कार्यरत थे और उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की जगह ली थी।

 

 

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