18 साल से कम उम्र के छात्र नहीं चला सकेंगे दोपहिया
बांदा में प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। 18 साल से कम उम्र के छात्र अब दोपहिया वाहन नहीं चला सकेंगे। बिना परमिट और फिटनेस वाले स्कूली वाहनों पर कार्रवाई होगी। सभी स्कूल वाहनों में एक सहायक की तैनाती अनिवार्य की गई है, और चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है।

बांदा, संवाददाता। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। 18 साल से कम उम्र के छात्र-छात्राएं दोपहिया वाहन से स्कूल नहीं जा सकेंगे। बिना परमिट और फिटनेस वाले स्कूली वाहनों पर भी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना परमिट और बिना फिटनेस के कोई भी स्कूली वाहन सड़कों पर नहीं चलेगा। अनफिट वाहनों के खिलाफ स्कूल प्रबंधकों को तत्काल नोटिस भेजा जाएगा। इसके बावजूद यदि वाहनों की फिटनेस नहीं कराई गई, तो उनका पंजीयन सीधे निलंबित कर दिया जाएगा। छात्रों की सुरक्षा के लिए अब प्रत्येक स्कूली वाहन में एक महिला या पुरुष सहायक (अटेंडेंट) की तैनाती अनिवार्य होगी, जो बच्चों को सुरक्षित उतारने व चढ़ाने का काम करेंगे।
इसके अतिरिक्त, सभी चालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ-साथ पुलिस से उनका चरित्र सत्यापन कराना भी बेहद जरूरी कर दिया गया है। इस दौरान एआरटीओ श्याम लाल समेत अन्य मौजूद रहे।


