सीएमआर चावल जमा नहीं करने वाले पैक्सों पर होगी प्राथमिकी
31 जुलाई अंतिम तिथि रात 12 बजे तक शत-प्रतिशत आपूर्ति नहीं होने पर अध्यक्ष, प्रबंधक

खरीफ विपणन मौसम धान अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 के तहत सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) चावल की शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए जिला सहकारिता कार्यालय ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी नरोत्तम पांडेय ने जिले के सभी संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों व वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई की रात 12 बजे तक सीएमआर जमा नहीं करने वाली पैक्स समितियों के अध्यक्ष, प्रबंधक तथा प्रबंधकारिणी समिति के सभी निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय निर्देशों के अनुसार कई पैक्स समितियों द्वारा अब तक शत-प्रतिशत सीएमआर की आपूर्ति नहीं की गई है।
समीक्षा के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि जिले के करीब दर्जन भर समितियों द्वारा अंतिम तिथि तक लक्ष्य पूरा होने की संभावना नहीं है। ऐसे स्थिति में संबंधित अधिकारियों को एफआईआर दर्ज कर उसकी प्राथमिकी संख्या जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से उन सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है जिनका स्थानांतरण हो चुका है और जिन्हें एक अगस्त 2026 से प्रभावी रूप से विरमित किया जाना है। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विभागीय निर्देशों का हर हाल में पालन कराया जाएगा। यदि अंतिम तिथि तक सीएमआर की शत-प्रतिशत आपूर्ति नहीं होती है तो संबंधित समितियों के जिम्मेदार पदाधिकारियों एवं निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।(गया जी से राजेश कुमार मिक्की की रिपोर्ट)


