सख्त कानूनः चेक बाउंस होने पर काटनी होगी जेल, चुकानी होगी बड़ी रकम भी
बैंक खाते में पैसे नहीं होने के बावजूद चेक जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून की पहल गुरुवार को शुरू हो गई। संसद में पारित किए गए विधेयक के तहत चेक बाउंस के आरोपी को इसकी राशि का 20 प्रतिशत अदालत...
बैंक खाते में पैसे नहीं होने के बावजूद चेक जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून की पहल गुरुवार को शुरू हो गई।
संसद में पारित किए गए विधेयक के तहत चेक बाउंस के आरोपी को इसकी राशि का 20 प्रतिशत अदालत में अंतरिम मुआवजे के तौर पर जमा कराना होगा। साथ ही दोषियों को दो साल तक की सजा का भी प्रावधान है।
इससे पहले चेक बाउंस होने पर चेक प्राप्तकर्ता को और अधिक राहत प्रदान करने वाला नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल-2017 को राज्यसभा में चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दी गई, जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि समय-समय पर संबंधित कानून में संशोधन होता रहा है और जरूरत पड़ने पर आगे भी ऐसा होगा।
संशोधन विधेयक के अनुसार, अगर निचली अदालत में फैसला आरोपी के खिलाफ आता है और वह ऊपरी अदालत में अपील करता है तो उसे फिर से कुल राशि की 20 फीसदी रकम अदालत में जमा करानी होगी।
मौजूदा समय में देश भर की निचली अदालतों में चेक बाउंस के करीब 16 लाख मुकदमे चल रहे हैं, जबकि 32,000 मामले हाईकोर्ट तक गए हैं।
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