बिन पंजीयन दस कोचिंग सेंटर बंद, 12 संचालकों को नोटिस जारी
बिन पंजीयन दस कोचिंग सेंटर बंद, 12 संचालकों को नोटिस जारी बिन पंजीयन दस कोचिंग सेंटर बंद, 12 संचालकों को नोटिस जारी बिन पंजीयन दस कोचिंग सेंटर बंद, 12

ज्ञनपुर, संवाददाता। लखनऊ स्थित कोचिंग सेंटर में बीस दिन पूर्व हुई भीषण अग्निकांड के बाद जिले में शिक्षा विभाग की सख्ती बढ़ गई है।
चेकिंग अभियान
चल रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत फर्जी ढंग से संचालित हो रहे दस कोचिंग सेंटरों को बंद कराया जा चुका है। जबकि 12 संचालकों को सुधार एक्ट की नोटिस जारी की जा चुकी है। बीस दिन में दस कोचिंग सेंटर बंद कराए गए हैं, जबकि12 को नोटिस जारी हुई है। पंजीयन के लिए 10 नए आवेदन आए हैं। बेसमेंट में संचालित होने वालों कोचिंग की सघन जांच हो रही है।
जिला विद्यालय निरीक्षक
जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि लखनऊ अग्निकांड के बाद जिले में निरंतर जांच अभियान चल रहा है। अवैध रूप से संचालित दस कोचिंग को बंद करा दी गई है। 12 संचालकों को सुधार एक्ट की नोटिस जारी हुआ है। दस नए आवेदन हुए है, जो शीघ्र ही पंजीकृत हो जाएंगे। टीम द्वारा भदोही शहर, गोपीगंज पालिका परिषद, ज्ञानपुर नगर, सुरियावां, खमरिया, घोसिया और नई बजार नगर पंचायतों में संचालित होने वाले कोचिंग की जांच हो चुकी है। बिना पंजीयन कराए कोचिंग का संचालन कदापि नहीं होने दिया जाएगा। बिन पंजीयन कोचिंग की शिकायत मिलने पर स्थलीय जांच कर उचित कार्रवाई की जा रही है। दो पालिका परिषद, पांच नगर पंचायत एवं छह ब्लाक क्षेत्रों में संचालित होने वाले कोचिंग सेंटरों पर निगरानी को टीम का गठन हुआ है। कहीं भी बिना पंजीयन कराएं कोचिंग संचालन की शिकायत मिली तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बताया कि शिक्षण संस्थान एवं विद्यालयों में भी निरीक्षण किया जा रहा है। कान्वेंट स्कूल संचालकों को भी निर्देशित किया जा चुका है कि बिना अग्निशमन यंत्र लगाए विद्यालय न चलाएं। बच्चों की जिंदगी संग किसी तरह खिलवाड़ करने का मामला संज्ञान में आता है तो कार्रवाई होना तय है। कहीं भी बेसमेंट में नियमों की अनदेखी करते हुए कोचिंग सेंटर संचालित होने का मामला संज्ञान में आता है तो तत्काल इसकी सूचना दें.


