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तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने से राहुल गांधी को रोकें, दर्ज की जाए FIR: चुनाव आयोग से बीजेपी

भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई ने गुरुवार को चुनाव आयोग से आग्रह किया कि 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव प्रचार से प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसके...

तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने से राहुल गांधी को रोकें, दर्ज की जाए FIR: चुनाव आयोग से बीजेपी
पीटीआई,चेन्नईFri, 05 Mar 2021 09:51 AM
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भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई ने गुरुवार को चुनाव आयोग से आग्रह किया कि 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव प्रचार से प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसके पीछे पार्टी ने राहुल द्वारा कथित रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का हवाला दिया है। साथ ही बीजेपी ने यह भी मांग की है कि चुनाव आयोग पुलिस को निर्देश दे कि युवाओं को उकसाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

बीजेपी के चुनाव संपर्क समिति के राज्य प्रभारी वी बालचंद्रन ने आरोप लगाया कि एक मार्च को कन्याकुमारी जिले के मूलगामुडु में सेंट जोसेफ मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल में राहुल गांधी का अभियान स्कूल परिसर में किया गया एक चुनावी अभियान था।

गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सत्यब्रत साहू को सौंपे गए एक ज्ञापन में उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान में राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है जिसके लिए तमिलनाडु में उनके चुनाव अभियान को बैन करने के आदेशों सहित सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके अलावा, कांग्रेस नेता ने अपनी टिप्पणी के जरिए आईपीसी की धारा 109  और 124 ए (देशद्रोह) के तहत अपराध किए हैं कि भारत को अब एक और स्वतंत्रता संग्राम की जरूरत है।

एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने जवाब दिया था कि देश में बहुत गुस्सा फैल रहा है, बहुत डर है, और इसी से हमें लड़ना है। हमें विभाजन, क्रोध, भय से लड़ना है और एक बार फिर भारत को खुशहाल बनाना है। बालाचंद्रन ने दावा किया कि राहुल गांधी का बयान आईपीसी की धारा 124 ए का उल्लंघन करता है।

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