राज्य के स्टेट हाईवे-पुलों पर टोल वसूली के लिए बैंक चुनेगा निगम
-अक्वायरिंग बैंक के चयन को राज्य पुल निर्माण निगम ने मांगा प्रस्ताव -राज्य सरकार से

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। स्टेट हाईवे, पुल और एप्रोच रोड पर स्थित राज्य सरकार से वित्त पोषित टोल प्लाजा पर टोल वसूली की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बीआरपीएनएनएल) ने इन टोल प्लाजा के लिए अक्वायरिंग बैंक के चयन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए पात्र बैंकों और संस्थाओं से प्रस्ताव मांगा गया है। कार्य प्रमंडल पटना-1 के वरीय परियोजना अभियंता आलोक कुमार की ओर से जारी निविदा के अनुसार चयनित अक्वायरिंग बैंक को राज्य के वित्त पोषित टोल प्लाजा शुल्क के लिए भुगतान सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। बैंक के चयन के लिए निविदा में शामिल होने वाले आवेदक को 10 लाख रुपये की बोली सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।
निविदा प्रक्रिया से पहले 18 सितंबर को दोपहर तीन बजे बीआरपीएनएनएल के सम्मेलन कक्ष में प्री-बिड बैठक होगी। इच्छुक संस्थाएं 18 सितंबर की मध्य रात्रि तक अपनी आपत्तियां अथवा सवाल भेज सकेंगी। इस प्रस्ताव की वैधता अवधि 180 दिन रखी गई है।बता दें कि जिले में स्टेट हाइवे 74 और 86 के अलावा रघई घाट और पिलखी घाट पर टोल प्रस्तावित है। इसके लिए अक्वायरिंग बैंक का चयन होने के बाद राज्य के सड़क निर्माण विभाग के अधीन आने वाले स्टेट हाईवे, पुलों और एप्रोच रोड पर संचालित टोल शुल्क केंद्रों की बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित व्यवस्था लागू होगी।


