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डीजीसीए का फैसलाः अल्कोहल टेस्ट में फेल होने पर स्पाइसजेट के पायलट का उड़ान परमिट रद्द

विमानन नियामक प्राधिकरण डीजीसीए ने अनिवार्य अल्कोहल टेस्ट में कथित रूप से बार-बार विफल हो जाने के कारण निजी विमान कंपनी स्पाइसजेट के एक वरिष्ठ पायलट के उड़ान लाइसेंस को रद्द कर दिया है।   कल...

डीजीसीए का फैसलाः अल्कोहल टेस्ट में फेल होने पर स्पाइसजेट के पायलट का उड़ान परमिट रद्द
नयी दिल्ली, एजेंसी। Sat, 05 Aug 2017 01:04 PM
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विमानन नियामक प्राधिकरण डीजीसीए ने अनिवार्य अल्कोहल टेस्ट में कथित रूप से बार-बार विफल हो जाने के कारण निजी विमान कंपनी स्पाइसजेट के एक वरिष्ठ पायलट के उड़ान लाइसेंस को रद्द कर दिया है।
 
कल रात डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्पाइसजेट बोइंग 737 के एक कमांडर का उड़ान परमिट रद्द कर दिया गया है, क्योंकि तीनों बार इस परीक्षण में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अधिकारी ने बताया कि 11 जुलाई को स्पाइसजेट विमान एजेंसी 114 के कमांडर को इस टेस्ट में तीसरी बार पॉजिटिव पाया गया, जिसके कारण उनका एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) रद्द कर दिया गया है। स्पाइसजेट के प्रवक्ता इस पर कोई टिप्पणी देने के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। 

विमान नियम की नियम संख्या 24 के अनुसार विमान के चालक दल के सदस्यों को किसी उड़ान के शुरू होने से 12 घंटे पहले किसी भी प्रकार के शराब पीने से मना कर दिया जाता है और उड़ान को संचालन करने से पहले और बाद में उनको अल्कोहल टेस्ट से गुजरना अनिवार्य है। वर्तमान नियमों के मुताबिक अगर तीसरी बार उल्लंन किया जाता है तो उस स्थिति में पायलट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।


 


 

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