संबल योजना से आच्छादित करने कर विशेष अभियान शुरू
जिले में कुष्ठ पीड़ितों एवं उनके बच्चों को समाज कल्याण विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य पात्र लाभुकों को परवरिश योजना एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना संबल का लाभ प्रदान करना है।

जिले में कुष्ठ पीड़ितों एवं उनके बच्चों को समाज कल्याण विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के निर्देश पर संचालित अभियान का उद्देश्य पात्र लाभुकों को परवरिश योजना एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना संबल का लाभ प्रदान करना है।
कुष्ठ रोग से संबंधित जानकारी
उल्लेखनीय है कि नवादा जिले में बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत कुल 474 सक्रिय लाभुक चिन्हित हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित परवरिश योजना के तहत कुष्ठ रोग से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों अथवा कुष्ठ पीड़ित अभिभावकों के बच्चों को 1,000 प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान की जाती है। वहीं, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण छत्र योजना संबल के अंतर्गत पात्र कुष्ठ पीड़ितों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप एडीएल किट, कृत्रिम हाथ, बैसाखी सहित अन्य सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।
सर्वेक्षण प्रक्रिया
सहायक निदेशक, दिव्यांगजन-सह-बाल संरक्षण इकाई, नवादा रीतेश कुमार ने बताया कि 13 जुलाई से 18 जुलाई तक जिले की सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाएं अपने-अपने पोषक क्षेत्र में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों का सर्वेक्षण करेंगी। इस दौरान परवरिश योजना के पात्र बच्चों की पहचान कर आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित पात्र कुष्ठ पीड़ितों के लिए संबल योजना के अंतर्गत किट एवं अन्य आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु भी आवेदन लिए जाएंगे।
परवरिश योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
परवरिश योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज परवरिश योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज की अनिवार्यता होगी। इसके लिए अभिभावक/बच्चे का कुष्ठ (ग्रेड-2) का प्रमाण-पत्र, अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाता, अभिभावक का आवासीय प्रमाण-पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी। जबकि, संबल योजना के लिए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र तथा आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी कार्ड की अनिवार्यता है। (नवादा से राजेश मंझवेकर)


