मारपीट में छह लोगों को तीन वर्ष का कारावास

हिन्दुस्तान, ललितपुर
Follow us on Google News
share

ललितपुर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश ने छह आरोपितों को दोषी मानते हुए तीन वर्षों की सजा दी। मामला 2016 का है, जब आरोपितों ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए एक परिवार पर हमला किया था।

मारपीट में छह लोगों को तीन वर्ष का कारावास

ललितपुर। कोतवाली सदर अन्तर्गत मुहल्ला लैड़ियापुरा में मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश वीएस पटेल ने छह आरोपितों को दोषी पाते सभी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। मामले की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र स्वरूप सविता ने बताया कि लैड़ियापुरा निवासी रामस्वरूप रजक पुत्र जगन ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पांच अप्रैल 2016 को रात करीब साढ़े नौ बजे वह अपने भाई जाहर, भाभी सगुन बाई, भतीजे सुनील, अवनीश व भांजे अनिल के साथ खाना खाकर टीवी देख रहा था।

तभी मुहल्ले के कन्हैया, मयंक, विक्की, निक्की, नरेंद्र यादव के लड़के राहुल, संजय आदि ने घर में घुसकर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और गाली गलौज कर हाकी, कुल्हाड़ी, फरसा व डंडा से बुरी तरह पीटा। हमलावर जान मारने की धमकी देकर भाग गए थे। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तु की। मामले की सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने कन्हैया, मयंक, शिवम, प्रियंक, संजय आदि निवासीगण आजादपुरा को आइपीसी को तीन-तीन वर्ष का कारावास और बारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsIndia Newsमारपीट में छह लोगों को तीन वर्ष का कारावास