कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश
फर्रुखाबाद में शमसाबाद थाने के शुभम गंगवार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहन शिप्रा की शादी के बाद उसे प्रताड़ित किया गया और दहेज के लिए मारपीट कर हत्या कर दी गई। अब, उनके भाई को भी धमका कर पैसे मांगने का मामला दर्ज हुआ है।

फर्रुखाबाद, संवाददाता। शमसाबाद थाने के रजलामई के शुभम गंगवार की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति माला चतुर्वेदी ने कादरीगेट थाने के मोहल्ला नरकसा निवासी आकाश उर्फ सोनू और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अर्जी में शुभम ने कहा कि उसने अपनी बहन शिप्रा की शादी आकाश उर्फ सोनू के साथ की थी। उसकी बहन को प्रताड़ित कर मारपीट की गयी और दहेज की मांग को लेकर जहर देकर हत्या कर दी गयी। इसको लेकर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें अभियुक्त आकाश और उनकी मां को नामजद किया गया था।
इस दौरान विचारण मुकदमा आकाश उर्फ सोनू को उम्रकैद की सजा हुयी थी जो अपील पर बाहर है। अर्जी में शुभम ने कहा कि उसका भाई 27 जुलाई को शाम 6 बजे निजी कार्य से मसेनी आया था। वापस जा रहा था। कादरीगेट के पास आकाश उर्फ सोनू मिल यगा और अपने घर पर ले गया। इसी बीच आकाश उर्फ सोनू ने गाली गलौज किया और धमकी दी कि उसे कोर्ट से बरी कराइए या फिर दस हजार प्रतिमाह खर्चा दो। ऐसे में उसके भाई का मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने घटना के मामले में थानाध्यक्ष को वर्णित कथनों के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिये हैं।


