एमडीएम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, बर्तन शादी समारोह में दिये तो हगी सख्त कार्रवाई
बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। रसोईघर में बासी खाना या कीड़ा-मकौड़ा मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बर्तनों का शादी-समारोह में उपयोग नहीं किया जाएगा और कीटनाशक खाद्य सामग्री के पास नहीं रखे जाएंगे।

एमडीएम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, बर्तन शादी समारोह में दिये तो हगी सख्त कार्रवाई रसोईघर में कीड़ा-मकौड़ा या बासी खाना मिला तो होगी कठोर कार्रवाई भोजन के पास नहीं रखा जाएगा कीटनाशक, लक्ष्मण रेखा-फिनाइल पर भी पाबंदी तेल-नमक अब कीटनाशक वाले डिब्बे में रखने पर होगा एक्शन सर्फ, साबुन, किरोसिन व डीजल के साथ भंडारण पर भी लगी रोक शिक्षा विभाग ने सभी प्रखंड साधन सेवी को सख्ती से निर्देश लागू कराने का दिया आदेश फोटो : एमडीएम स्कूल : बिहारशरीफ के स्कूल में भोजन करते विद्यार्थी। बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता। मध्याह्न भोजन योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत प्रारंभिक विद्यालयों में उपस्थित सभी बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाता है। ताकि, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। लेकिन, हाल के दिनों में योजना के संचालन में विद्यालय के रसोईघर व स्वयंसेवी संस्था के केंद्रीयकृत रसोईघर से जुड़ी कई घटनाएं संज्ञान में आई हैं। इनसे प्रतीत होता है कि ये लापरवाही के कारण घटित हुईं। इसे देखते हुए विभाग ने और अधिक सूक्ष्म सावधानी बरतने की आवश्यकता जताते हुए नया दिशा-निर्देश जारी किया है।
नए दिशा-निर्देश
निदेशक विनायक मिश्र ने बताया कि विद्यालय में भोजन खिलाने के बाद रसोईघर व बर्तनों (प्लेट, ग्लास आदि) की सफाई राख और डिटर्जेंट पावडर से कराना अनिवार्य होगी। विद्यालय के रसोईघर के बर्तन का किसी भी परिस्थिति में विवाह या अन्य समारोह में उपयोग के लिए बाहर उपयोग नहीं किया जाएगा, न ही इसका इस्तेमाल किसी कर्मी या शिक्षक द्वारा अपने घरेलू कार्य के लिए किया जाएगा। स्पष्ट रूप से कहा कि लक्ष्मण रेखा, मॉर्टिन, रैट किल, फिनाइल जैसे किसी भी प्रकार के कीटनाशक भोजन व खाद्य सामगारियों के आसपास नहीं रखे जाएंगे। वहीं, तेल, नमक, मसाला जैसी खाद्य सामग्रियों का भंडारण भी कीटनाशक वाले डिब्बों में करने पर रोक लगाई गई है। निदेशक ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि विद्यालय में बनाए गए भोजन में कीड़ा-मकौड़ा, पिल्लू आदि पाया जाता है या बासी भोजन अथवा मेनू का उल्लंघन होता है या भोजन गुणवत्ताविहीन पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भोजन व खाद्य सामग्री के साथ सर्फ, साबुन, किरोसिन तेल, डीजल आदि का साथ रखना भी पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। क्योंकि, इससे भोजन दूषित होने की आशंका बनी रहती है। इन वस्तुओं का रख-रखाव रसोईघर या केंद्रीयकृत रसोईघर से बाहर अन्यत्र स्थान पर किया जाए।


