नए आयकर अधिनियम की नीतियों में बदलाव नहीं: अपर्णा
हल्द्वानी में बुधवार को आयकर कार्यालय, गौलापार द्वारा नए आयकर अधिनियम, 2025 पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में आयकर आयुक्त अपर्णा करन और टीडीएस आयुक्त संजय कुमार यादव ने करदाताओं को नए अधिनियम की जानकारी दी और टीडीएस दाखिल करने के महत्व पर जोर दिया।

प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। आयकर कार्यालय, गौलापार में बुधवार को नए आयकर अधिनियम, 2025 के टीडीएस प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें सीए एसोसिएशन और अधिवक्ता बार एसोसिएशन हल्द्वानी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने हिस्सा लिया।मुख्य अतिथि आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश पश्चिम एवं उत्तराखण्ड, कानपुर अपर्णा करन ने करदाताओं और कटौतीकर्ताओं को आश्वस्त किया कि पुराने आयकर अधिनियम और नए आयकर अधिनियम, 2025 में नीतिगत स्तर पर कोई बड़ा अंतर नहीं है।विशिष्ट अतिथि आयकर आयुक्त टीडीएस संजय कुमार यादव ने नए आयकर अधिनियम, 2025 की बारीकियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी कटौतीकर्ताओं को टीडीएस की त्रैमासिक विवरणी को निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल करने के लिए प्रेरित किया।
वहीं, देहरादून से आए आयकर अधिकारी विरेन्द्र कुमार ने फाइलिंग से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।प्रधान आयकर आयुक्त नरेन्द्र सिंह जंगपांगी, अपर आयकर आयुक्त अमरपाल सिंह, उप आयकर आयुक्त राजेश पटवाल आदि मौजूद रहे।
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