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रामपाल समेत 15 दोषियों को हिसार की अदालत ने दो हत्या के मामलों में सुनाई आजीवन कारावास की सजा

हत्या के दो मामलों में हरियाणा की स्थानीय अदालत ने स्व-घोषित संत रामपाल समेत 15 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि हरियाणा के बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में हत्या के मुकदमा नंबर...

रामपाल समेत 15 दोषियों को हिसार की अदालत ने दो हत्या के मामलों में सुनाई आजीवन कारावास की सजा
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Oct 2018 06:03 PM
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हत्या के दो मामलों में हरियाणा की स्थानीय अदालत ने स्व-घोषित संत रामपाल समेत 15 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि हरियाणा के बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में हत्या के मुकदमा नंबर 429 और 430 में हिसार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डॉक्टर चालिया ने 2014 के हत्या मामले में सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल और उनके 14 अनुयायियों को आजीवान कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में सभी दोषियों की सजा पर जिरह सोमवार को पूरी हो गई थी। 19 नवंबर 2014 को हिसार के बरवाला शहर के सतलोक आश्रम में एक बच्चे और चार महिलाओं की लाश मिलने के बाद रामपाल और उसके 27 अनुयायियों के खिलाफ हत्या और बंधक बनाए जाने के तहत केस दर्ज किया गया था। जबकि, एक अन्य केस रामपाल और उसके अनुयायिकों के खिलाफ तब दर्ज हुआ जब आश्रम में 18 नवंबर को एक महिला का शव बरामद हुआ था।

रामपाल के वकील एमएम नैन ने बताया कि केस में चले ट्रायल के दौरान पीड़ितों के पोस्टमार्ट करनेवालों डॉक्टरों समेत कुल 80 गवाहों के बयान लिए गए थे। रामपाल पर फैसले के चलते कानून व्यवस्था रखने को लेकर हिसार और उसके आसपास रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और अर्धसैनिक बलों के साथ ही चार हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

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