सेबी ने मैक्स की कंपनियों के खिलाफ मामला निपटाया
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सेबी ने मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैक्स लाइफ और एक्सिस समूह की कंपनियों के खिलाफ कथित शेयरधारक नुकसान के मामले में कार्यवाही समाप्त कर दी है। आरोप साबित नहीं हुए, और मैक्स लाइफ का नाम अब एक्सिस मैक्स लाइफ है। कार्यवाही 2024 में नोटिस जारी करने के बाद शुरू हुई थी।

नई दिल्ली। सेबी ने 3,911 करोड़ रुपये के कथित शेयरधारक नुकसान से जुड़े मामले में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैक्स लाइफ और एक्सिस समूह की कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी है। खुलासा संबंधी चूक और धोखाधड़ी की योजना के आरोप साबित नहीं हुए। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अब नाम एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है। सोमवार को पारित अंतिम आदेश में मैक्स समूह के संस्थापक एवं चेयरमैन अनलजीत सिंह समेत सात व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। यह कार्यवाही 24 अक्टूबर, 2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के बाद शुरू हुई थी। यह नोटिस 2009-10 से 2021-22 के दौरान मैक्स और एक्सिस समूह की कंपनियों के बीच हुए लेनदेन की जांच के बाद जारी किया गया था।


