तथ्यों व नियमों के आधार पर हो निष्पक्ष जांच : जीवेश
महराजगंज में निजी विद्यालय में फीस जमा न करने पर छात्रा को परीक्षा से वंचित करने के मामले में इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस ने विद्यालय प्रबंधन की बात सुनने की जरूरत बताई। महासचिव जीवेश मिश्रा ने कहा कि विवादों का समाधान दोनों पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए और शुल्क विवाद में कानून का पालन आवश्यक है।

महराजगंज, निज संवाददाता। निजी विद्यालय में फीस जमा न करने के कारण छात्रा को परीक्षा से वंचित किए जाने के आरोप से जुड़े मामले में इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस ने विद्यालय प्रबंधन का पक्ष सुनने की जरूरत जताई है। महासचिव जीवेश मिश्रा ने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान एकतरफा कार्रवाई के बजाय तथ्यों, नियमों और दोनों पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि विद्यालय संचालन में फीस का निर्धारण और निर्धारित समय पर शुल्क जमा कराना सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। शुल्क बकाया होने की स्थिति में विद्यालयों के पास नियमानुसार शुल्क की वसूली के लिए वैधानिक उपाय अपनाने का अधिकार है।
कहा कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 विद्यालयों की शुल्क व्यवस्था के संबंध में प्रावधान करता है।वहीं, आरटीई के तहत कक्षा 8 तक के बच्चों के संबंध में विद्यार्थियों के अधिकारों और विद्यालयों की जिम्मेदारियों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इसलिए किसी भी शुल्क विवाद में विद्यालय और अभिभावक दोनों को कानून व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। वित्तीय कठिनाई होने पर अभिभावकों को भी विद्यालय प्रबंधन के समक्ष अपनी स्थिति रखते हुए संवाद और समाधान का प्रयास करना चाहिए।


