राम जन्मभूमि विवाद:SC ने इलाहाबाद HC को कहा- 10 दिनों में नियुक्त करें ऑब्जर्वर्स, ये करेंगे विवादित भूमि की निगरानी
अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दो नए ऑब्जर्वर की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि 10 दिन के भीतर दो...
अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दो नए ऑब्जर्वर की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि 10 दिन के भीतर दो जजों को ऑब्जर्वर नियुक्त करें। ये ऑब्जर्वर विवादित भूमि की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दो जजों में जिला, अतिरिक्त जज या फिर स्पेशल जज हो सकते हैं।
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश उस वक्त दिया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से उसे यह अवगत कराया गया कि मामले के दो ऑब्जर्वर्स में से एक रिटायर हो चुके हैं, जबकि दूसरे पदोन्नत होकर हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं। इसके बाद न्यायालय ने 10 दिन के भीतर नये पर्यवेक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया।
Ayodhya land dispute matter: Supreme Court asks Chief Justice of Allahabad High Court to appoint new observers within 10 days.
— ANI (@ANI) September 11, 2017
सुप्रीम कोर्ट इस बहुप्रतीक्षित मामले की अंतिम सुनवाई पांच दिसम्बर से करने वाली है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 13 अपील शीर्ष अदालत में लंबित हैं।
गौरतलब है कि बीजेपी सहित कई हिंदू संगठनों का दावा है कि हिंदू देवता राम का जन्म ठीक वहीं हुआ जहां बाबरी मस्जिद थी। इसी विवाद के चलते छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसके अलावा यहां जमीन के मालिकाना कब्जे का विवाद है। सितंबर, 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए विवादित बाबरी मस्जिद के बीच के गुम्बद को राम जन्म भूमि मानते हुए विवादित डेढ़ हजार वर्ग मीटर जमीन का तीन पक्षों में बंटवारा कर दिया था।