हर्ष फायरिंग के आरोपित हॉस्टल संचालक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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साहेबगंज में 29 जून को शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में आरोपित हॉस्टल संचालक रमेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी गई। कोर्ट ने गंभीर आरोपों के कारण जमानत अर्जी को ठुकराया। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

हर्ष फायरिंग के आरोपित हॉस्टल संचालक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरपुर, हिप्र। साहेबगंज में बीते 29 जून को शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में आरोपित हॉस्टल संचालक रमेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी गई। अर्जी पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-दस शैलेद्र कुमार-एक के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

आपराधिक मामले की सुनवाई

अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आईओ को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था। आईओ ने कोर्ट में केस डायरी पेश कर दिया। इसमें हॉस्टल संचालक रमेंद्र के विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने बताया कि इसके साथ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट से उन पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई गई रोक भी समाप्त हो गई। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

हर्ष फायरिंग का मामला

साहेबगंज थाना क्षेत्र के परसौनी जहांगीर गांव में 29 जून की रात शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में गोली लगने से तीन लोग घायल हो गए थे। घायल परसौनी जहांगीर गांव के टेंट हाउस के मजदूर बिच्चू पासवान उर्फ अनिल पासवान के बयान पर साहेबगंज थाना में 30 जून को अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। जांच के क्रम में मिठनपुरा स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल के निजी गार्ड कथैया के रामकिशोर मिश्रा पर राइफल से हर्ष फायरिंग करने का आरोप लगा। इस राइफल का लाइसेंस रमेंद्र सिंह के नाम पर जारी था। रमेंद्र पर आरोप है कि हर्ष फायरिंग के लिए वे गार्ड को उकसा रहे थे। पुलिस ने गार्ड रामकिशोर को गिरफ्तार कर राइफल व तीन कारतूस जब्त किया था。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रमेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी क्यों खारिज की गई?
कोर्ट ने गंभीर आरोपों के कारण रमेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की।
Arun Kumar Jha

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