छह लोगों ने किया अदालत में आत्मसमर्पण, जमानत मिली
बागपत में रालोद नेता समेत छह आरोपियों ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और पुलिस से अभद्रता के मामले में आत्मसमर्पण किया। रात में वोट मांगने पर कार्रवाई की गई थी। अदालत ने सभी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

बागपत। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और पुलिस से अभद्रता के मामले में रालोद नेता समेत छह आरोपियों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में सभी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई। निकाय चुनाव में बगैर अनुमति रात में वोट मांगने पर कार्रवाई की गई थी। अभियोजन अधिकारी अभिराम गौतम के मुताबिक बड़ौत कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी जनक सिंह चौहान ने सात मई 2023 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वे पुलिस टीम के साथ रात 11 बजे शहर में गुराना रोड पर पहुंचे, तो 15-20 लोग अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे थे। आरोप है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला दिया, तो सुरेश मलिक निवासी ग्राम चांदनहेड़ी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली।
इस मामले में आरोपी सुरेश मलिक, अशोक, सतीश कुमार मान, मनोज क़ुमार, कुलदीप व सुशील कुमार मान ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीन्द्रपाल सिंह की अदालत में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए सभी को जमानत दे दी।


