आयु प्रमाण पत्र के लिए दें दूसरा विकल्प
बलिया में वृद्धावस्था पेंशन योजना के आयु सत्यापन में संशोधन हुआ है। अब आधार कार्ड को आयु प्रमाण के तौर पर मान्य नहीं किया जाएगा। ग्रामीण लाभार्थी जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और शहरी क्षेत्रों में स्व-घोषणा जरूरी होगी। आयु प्रमाण के लिए कई अन्य दस्तावेज मान्य हैं।

बलिया। शासन की ओर से वृद्धावस्था पेंशन योजना के आयु सत्यापन की व्यवस्था में संशोधन किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रमेश कुमार ने बताया है कि आधार कार्ड आयु प्रमाण पत्र के रुप में मान्य नहीं है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थी जिनकी वृद्धावस्था पेंशन आयु प्रमाण पत्र के अभाव में अथवा सत्यापन सम्बंधी त्रुटि के कारण लम्बित है वह जनसेवा केंद्र के जरिये आवेदन कर सकते हैं। उनका कहना है कि आवेदन में कुटुम्ब रजिस्टर, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा हाइस्कूल का प्रमाण पत्र-अंक पत्र लगाकर आनलाइन अपडेट कराएं। शहरी क्षेत्र के ऐसे लाभार्थी जिनके पास उम्र को प्रमाणित करने के लिए हाइस्कूल के सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें इस बात का स्व घोषणा करना अनिवार्य होगा।
वह आयु प्रमाण पत्र के रुप में राशन कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र लगा सकते हैं।


