रेरा में पंजीकृत टाउनशिप में ही खरीदें आशियाना

हिन्दुस्तान, मेरठ
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रेरा अधिनियम के क्रियान्वयन और उपभोक्ता जागरूकता के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में घर खरीदारों को रेरा अधिनियम के प्रावधानों और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि उपभोक्ताओं को सभी जानकारी के साथ निर्णय लेना चाहिए।

रेरा में पंजीकृत टाउनशिप में ही खरीदें आशियाना

रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उपभोक्ता जागरूकता को लेकर गुरुवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में मंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य घर खरीदारों को रेरा अधिनियम के प्रावधानों, उनके अधिकारों व सुरक्षित रियल एस्टेट निवेश के प्रति जागरूक करना था। कार्यशाला की अध्यक्षता यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य केवल विवादों का समाधान करना नहीं, बल्कि घर खरीदारों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराना भी है। जब उपभोक्ता पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेते हैं तो वे अपने निवेश को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने घर खरीदारों से आग्रह किया कि किसी भी आवासीय परियोजना में निवेश से पहले रेरा पोर्टल पर उपलब्ध सभी जानकारियों का सत्यापन करें और रेरा में पंजीकृत टाउनशिप में ही आशियाना खरीदें。

कार्यक्रम के मुख्य बिंदु

यूपी रेरा के प्रमुख सलाहकार अबरार अहमद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निवेश से पहले आवश्यक दस्तावेजों की जांच, खरीदारों के अधिकार, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आदि की जानकारी दी। कार्यक्रम में पहुंचे रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ मेरठ (रेडम) के पदाधिकारियों ने भी अपनी समस्याएं रखी और कुछ सुझाव भी दिए। बिल्डर कमल ठाकुर ने कहा नए और छोटे प्रमोटर्स को यूपी रेरा पोर्टल पर अपने नए प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करते समय तकनीकी दिक्कतें आती हैं। इसके लिए हेल्पडेस्क और होटलाइन नंबर की व्यवस्था की जानी चाहिए। मामलों की सूचना देरी से मिलती है, इसमें प्रतिवादी को अपना पक्ष तैयार करने का समय नहीं मिलता है। इसलिए सुनवाई की अधिकारिक सूचना निर्धारित तिथि से तीन से पांच दिन पहले मिलनी चाहिए।

प्रतिभागियों के प्रश्न

संवाद सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने परियोजनाओं में देरी, कब्जा, रजिस्ट्री, रिफंड, ब्याज, शिकायत निवारण प्रक्रिया और प्रमोटरों की जिम्मेदारियों से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे। यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी और प्रमुख सलाहकार अबरार अहमद ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। इस अवसर पर डीएम डॉ वीके सिंह, मेडा वीसी संजय कुमार मीना, मेडा सचिव अर्पित गुप्ता के अलावा रेडम अध्यक्ष अशोक गर्ग, अतुल गुप्ता, वरुण अग्रवाल और पवन मित्तल मौजूद रहे। वहीं रेरा सचिव महेंद्र वर्मा, तकनीकी सलाहकार संजय तिवारी, वित्त सलाहकार सुधांशु त्रिपाठी आदि ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे。

सामान्य प्रश्न

रेरा अधिनियम का उद्देश्य क्या है?
रेरा अधिनियम का उद्देश्य घर खरीदारों को उनके अधिकारों व सुरक्षित रियल एस्टेट निवेश के प्रति जागरूक करना है।
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