सड़क हादसे में मृत व्यवसायी के परिवार को मिला एक करोड़ मुआवजा
शाहजहांपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यवसायी के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया। यह मामला मात्र पांच महीने में निपटाया गया और इसे अधिकरण के इतिहास का सबसे बड़ा मुआवजा समझा जा रहा है। मृतक की पत्नी और बच्चों ने 14 अप्रैल को याचिका दायर की थी।

शाहजहांपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवा व्यवसायी के परिवार को एक करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुआवजा दिलाते हुए महज पांच महीने में मामले का निस्तारण कर दिया। इसे अधिकरण के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा समझौता बताया गया है। जलालाबाद-अल्लाहगंज मार्ग पर ग्राम गोरा महुआ गाड स्थित श्री श्याम बीज भंडार के प्रोपराइटर भानू सिंह उर्फ भानुप्रताप सिंह 22 मार्च की शाम स्कूटी से घर लौट रहे थे। गुनारा मोड़ के पास तेज गति से आ रहे आयशर डीसीएम ने पीछे से टक्कर मार दी थी।
हादसे में पहिया सिर के ऊपर से गुजरने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी शिवानी, नाबालिग बेटे यतेन्द्र प्रताप, बेटी त्रिषा और माता-पिता ने 14 अप्रैल को अधिकरण में याचिका दायर की थी। पीठासीन अधिकारी मो. रिजवान अहमद के मार्गदर्शन में अधिवक्ता शिशुपाल सिंह पाल व आनंद पाल की पैरवी और बीमा कंपनी के अधिवक्ता सै. मुजीब अहमद के प्रयास से समझौते के आधार पर एक करोड़ रुपये में मामला निस्तारित हुआ।


