डायन-बिसाही में महिला की हत्या के केस में दोषी करार, सजा 25 को

हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के जामुनटोली गांव में डायन-बिसाही के आरोप पर महिला सीमा देवी की हत्या हो गई। अदालत ने आरोपी बाशो देवी को दोषी करार दिया है। सजा की सुनवाई 25 जून को होगी। घटना 23 जुलाई 2022 को हुई, जब बाशो ने सीमा के सिर पर वार किए और उनकी मौत हो गई।

डायन-बिसाही में महिला की हत्या के केस में दोषी करार, सजा 25 को

रांची, संवाददाता। नामकुम थाना क्षेत्र के जामुनटोली गांव में डायन-बिसाही का आरोप लगाकर महिला की हत्या करने के मामले में ट्रायल फेस कर रही आरोपी बाशो देवी उर्फ बसंती देवी अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है। उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख निर्धारित की है। आरोपी जेल में रहकर ट्रायल फेस कर रही है। अभियोजन के अनुसार, 23 जुलाई 2022 की सुबह करीब पांच बजे सीमा देवी गांव के चापाकल के पास बर्तन धो रही थीं, तभी बाशो देवी वहां पहुंची और साबल से उनके सिर पर कई वार कर दिए।

गंभीर चोट लगने से सीमा देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

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