ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News देशलोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक पास

लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक पास

संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में मानवाधिकर संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को पारित हो गया। संसद ने सोमवार को मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी तथा सरकार ने भरोसा जताया कि राष्ट्रीय...

लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक पास
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीMon, 22 Jul 2019 06:57 PM
ऐप पर पढ़ें

संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में मानवाधिकर संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को पारित हो गया। संसद ने सोमवार को मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी तथा सरकार ने भरोसा जताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को और अधिक सक्षम बनाने में विधेयक के प्रावधानों से मदद मिलेगी। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। बता दें कि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। 

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के कुछ सदस्यों की इन आपत्तियों को निराधार बताया कि पुनर्नियुक्ति के प्रावधान के कारण यह ''सरकार का आयोग बन जाएगा। शाह ने कहा कि आयोग के सदस्य की नियुक्ति एक समिति करती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति तथा संसद के दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होते हैं। 

अमित शाह ने कहा कि समिति द्वारा नियुक्ति के बारे में यदि इस तरह के संदेह किया जाएगा तो ''कोई भी लोकतांत्रिक संस्था काम नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को पांच साल से घटाकर तीन साल करने का उद्देश्य है कि खाली पदों को भरा जा सकेगा। 

उन्होंने पुनर्नियुक्ति के प्रावधानों को लेकर विपक्ष के सदस्यों के संदेहों पर कहा कि इनकी पुनर्नियुक्ति सरकार नहीं नियुक्ति समिति करेगी। साथ ही आयोग के नियम के तहत इसका कोई सदस्य या अध्यक्ष सरकार के किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार की नीति है कि ''न किसी पर अत्याचार हो, न किसी अत्याचारी को बख्शा जाए। विधेयक के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश रहा हो। उसके अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सके जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है । 

इसमें आयोग के सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन करने का प्रावधान है जिसमें एक महिला हो। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को पांच वर्ष से कम करके तीन वर्ष किया जाए और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है। गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नीत सरकार की नीतियों के केंद्र में ''मानव और मानवता का संरक्षण है। 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें