अलवर लिंचिंग केस: पहलू खान के परिवार पर गो-तस्करी मामले में हाईकोर्ट ने रद्द की FIR
राजस्थान के अलवर मॉब लिंचिंग मामले में हाई कोर्ट ने पहलू खान और उनके परिवार को बेकसूर बताया है। हाईकोर्ट ने पहलु खान, उनके दोनों बेटे और उनकी गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने का आदेश...
राजस्थान के अलवर मॉब लिंचिंग मामले में हाई कोर्ट ने पहलू खान और उनके परिवार को बेकसूर बताया है। हाईकोर्ट ने पहलु खान, उनके दोनों बेटे और उनकी गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने पहलू खान के खिलाफ दायर चार्जशीट को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि अप्रैल 2017 में अलवर में भीड़ ने गोवंश तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। भीड़ ने इस घटना को उस समय अंजाम दिया जब वो जयपुर से गाय खरीदकर अपने घर जा रहे थे।
बता दें कि पुलिस ने पहलू खान के साथ मॉब लिंचिंग के अलावा पहलू, उसके दो बेटे और ड्राइवर के खिलाफ गो- तस्करी का मामला भी दर्ज किया था। मामले में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी थी। बताते चलें कि साल 2017 में हरियाणा के नूंह (मेवात) ज़िले के निवासी पहलू ख़ान जयपुर से दो गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे कि कुछ लोगों ने गो- तस्करी के शक में पीट- पीटकर उनकी हत्या कर दी। उनके साथ जा रहा उनके दोनों बेटों के साथ भी मारपीट की गई थी। । पहलू खान की तीन अप्रैल को अलवर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में कुल नौ आरोपियों में तीन नाबालिग हैं, जिनका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।
Pehlu Khan case: Rajasthan High Court has ordered to dismiss the FIR and charge-sheet against Pehlu Khan, his two sons and the driver of the vehicle. pic.twitter.com/pXOrfsvjj3
— ANI (@ANI) October 30, 2019
ऐसे में मामले को लेकर पहलू खान के बेटों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ अपील की थी और उनका कहना था कि वे गोवंश की तस्करी नहीं कर रहे थे, बल्कि इसी खरीदा था और इसके पेपर भी थे। कोर्ट ने आज इस एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।