अशोक गहलोत बोले- पुलिस की तरफ से दायर चार्जशीट में नहीं है पहलू खान का नाम
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को यह साफ किया है कि दिसंबर 2018 में राज्य पुलिस की तरफ से फाइल की गई चार्जशीट में पहलू खान का नाम शामिल नहीं है। गहलोत ने आगे कहा कि देश में कही भी भीड़...
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को यह साफ किया है कि दिसंबर 2018 में राज्य पुलिस की तरफ से फाइल की गई चार्जशीट में पहलू खान का नाम शामिल नहीं है। गहलोत ने आगे कहा कि देश में कही भी भीड़ की तरफ से पीटकर हत्या की वारदात सामने आती है तो कांग्रेस उसके खिलाफ उठ खड़ी होती है।
गहलोत ने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा एक अंग्रेजी अखबार का जिक्र किया और कहा कि यह रिपोर्ट गलत है।
News reported in Indian Express is factually incorrect. Name of Late #PehluKhan is not there in the chargesheet submitted by #Rajasthan Police in December 2018.
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 29, 2019
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एक अन्य ट्वीट में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा- “देश में कहीं भी मॉब लिंचिंग की घटना होती है तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। हमारी सरकार इस बात पर चौकसी बरतती है कि ऐसी घटना न हो।”
The Congress party is ideologically committed against any kind of Lynching anywhere in the country and our government is vigilant to ensure it will not have happened again.
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 29, 2019
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मुख्यमंत्री गहलोत का यह ट्वीट उस वक्त किया गया है जब एक दिन पहले यह रिपोर्ट सामने आई थी कि जिस पहलू खान को भीड़ ने गो तस्करी का आरोप लगाकर साल 2017 में पीटकर हत्या कर दी थी, उसका नाम गो तस्करी की चार्जशीट में शामिल था।
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गहलोत ने कहा- यह एक अलग केस है जिसकी जांच पिछली सरकार के वक्त साल 2017-18 में की गई थी, जिसमें तीन लोगों की पहचान की गई थी- आरिफ, इरशाद और खान मोहम्मद।
उन्होंने कहा कि 24 मई 2018 को चार्जशीट जमा करते वक्त मौजूद नहीं रहने के चलते जिला अदालत ने चलान स्वीकार किया था। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार यह देखेगी कि पिछली सरकार ने जांच में कहीं कोई अनियमितता तो नहीं बरती है।
इससे पहले यह दावा किया गया था कि राज्य पुलिस ने पहलू खान और उसके बेटे इरशाद (25) और आरिफ (22) के खिलाफ राजस्थान के गोजातीय पशु (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम, 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत चार्जशीटेड किया गया है।
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