नए नियमों से रेलवे को 20 दिनों में हुई 20 लाख से ज्यादा की आय
इटावा। रेलवे ने 20 जून से नए नियम लागू किए हैं, जिनके अंतर्गत बिना टिकट यात्रा पर लगने वाला जुर्माना 500 रुपए कर दिया गया है। रेलवे को 20 दिनों में 18 लाख की आय हुई है, और अन्य नियमों में भी दंड बढ़ाया गया है।

इटावा। रेलवे के द्वारा 20 जून से नए नियम लागू किए गए है इन नियमों पर सीटीआई टीटीई और डिप्टी सीटीआई ने काम भी शुरू कर दिया है। 20 दिनों में 18 लाख से ज्यादा की आय नए नियमों के तहत रेलवे को हो चुकी है।अब किसी भी ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर पहले की अपेक्षा 2 गुना जुर्माना लगाया जा रहा है। अभी तक बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री से जहां पूरा किराया वसूला जाता था और ढाई सौ रुपए जुर्माना लगता था लेकिन अब यह जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। रेलवे परिसर में भी नियमों के उल्लंघन पर भी काफी सख्ती की गई है । रेलवे के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए गए है 13 साल बाद बदले गए नियमों के तहत जुर्माना भी बढ़ाया गया है।
नए जुर्माने की जानकारी
सीआईटी योगेंद्र सक्सेना ने बताया कि नया नियम 20 जून से लागू हो गया है और 20 दिनों में रेलवे को 20 लाख से ज्यादा की आए भी हो चुकी है । उन्होंने बताया कि पहले धारा 137 के तहत बिना टिकट अथवा अनुचित टिकट पर यात्रा करने पर जहां ढाई सौ रुपए जुर्माना लगता था अब 500 रुपये कर दिया गया है । धारा 142 हस्तांतरित टिकट पर यात्रा करने पर जहां टिकट जब्त किया जाएगा वहीं 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जाएगा।धारा 144 के तहत फेरी लगाना अथवा भीख मांगने पर जहां 1000 दंड लगता था अब 2000 लगेगा ।
स्टेशन परिसर में नियमों का उल्लंघन
उन्होंने बताया स्टेशन परिसर में नशे की अवस्था उपद्रव अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर जहां 100 से लेकर 500 तक दंड लगाया जाता था अब 1000 रुपये दंड का प्रावधान किया गया है और पुनरावृति की स्थिति में 5000 तक जुर्माना अथवा कारावास का प्रावधान किया गया है। पैसेंजर एरिया में अनाधिकृत प्रवेश पर ढाई सौ रुपए के स्थान पर 500 रुपये, धूम्रपान करने पर धारा 155 के तहत 500 के स्थान पर 2000 रुपये तथा धारा 162 के तहत महिला कोच अथवा आरक्षित सीट पर अनधिकृत पुरुष यात्री पाए जाने पर 500 के स्थान पर ढाई हजार रुपए दंड का प्रावधान किया गया है।धारा 165 के तहत आपत्तिजनक अथवा खतरनाक वस्तुएं साथ लाने पर पहले 5000 दंड का प्रावधान था जो अब 10000 कर दिया गया है।धारा 166 के तहत प्रथम उल्लंघन पर 2000 तथा पुनरावृत्ति पर 5000 रुपये तक दंड का प्रावधान नए नियम में किया गया है ।


