रेलवे ने पांच गुना बढ़ाया जुर्माना, नशे में हंगामा करने पर देना होगा 5 हजार रुपये
महिला और दिव्यांग कोच में चढ़ने पर 2500 रुपये का जुर्माना अवैध हॉकरी, सिगरेट-बीड़ी और

रेलवे ने यात्री सुरक्षा, स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के लिए जुर्माना राशि में चार से पांच गुना बढ़ोतरी कर दी है। अब नशे में ट्रेन या स्टेशन पर उत्पात मचाने पर 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। वहीं, महिला और दिव्यांग बोगी पर चढ़ने वालों पर 25 सौ रुपये जुर्माना लगेगा, जो पहले 500 था। इसके अलावा ट्रेनों और स्टेशन पर सिगरेट-बीड़ी का कश लगाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो पूर्व में 500 रुपये था। अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले हॉकर पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है.
नए नियमों का कार्यान्वयन
रेलवे में यात्री सुरक्षा, स्वच्छता व खानपान की गुणवत्ता को लेकर नए नियम बने हैं। टाटानगर समेत चक्रधरपुर मंडल के स्टेशनों व ट्रेनों में आरपीएफ ने नियम लागू कर दिए है। नए नियम में ट्रेनों पर ज्वलनशील पदार्थ लेकर चढ़ने वालों से तत्काल 10 हजार जुर्माना वसूला जाएगा, जबकि पहले आरपीएफ केस दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश करती थी, जहां से 3 महीने तक सजा का नियम था.
अन्य जुर्माने के नियम
बताया जाता है कि रेलवे क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश पर 500 जुर्माना का नियम बना है, ताकि लोग अड्डाबाजी न करें। स्टेशन पर भीख मांगने वालों पर भी 2000 जुर्माना होगा, जो पूर्व में नहीं था। इसके अलावा रेलवे ने बेटिकट यात्रा जुर्माना 250 से 500 करने के साथ अन्य कई प्रावधान के उल्लंघन पर जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की है। स्टेशन और ट्रेनों को स्वच्छ और यात्री सुरक्षा के तहत रेलवे में नया जुर्माना नियम बना है।


