टिकट जांच में आरपीएफ टिकट जांच स्टॉफ की सहायता कर सकता है टिकट जांच नहीं
आगरा रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के बाद, रेलवे बोर्ड ने आरपीएफ की टिकट जांच में भूमिका पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। टिकट जांच अधिकार केवल टीटीई को है और आरपीएफ बिना सही प्रक्रिया के कार्रवाई नहीं कर सकती। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आरपीएफ को टिकट जांच में शामिल नहीं किया जाएगा।

चक्रधरपुर। आगरा रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में टिकट जांच के दौरान आरपीएफ की भूमिका को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रेलवे कमर्शियल मैनुअल (आईआरसीएम) के अनुसार यात्रियों के टिकट की जांच का अधिकार केवल टिकट जांच कर्मचारियों (टीटीई) को है। आरपीएफ कर्मी अपने स्तर पर टिकटों की जांच नहीं कर सकते। रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत बिना टिकट यात्रा के मामलों में कार्रवाई से पहले टिकट जांच कर्मचारी द्वारा उचित कारणों सहित आरोपी को आरपीएफ को सौंपना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही एएसआई या उससे ऊपर के आरपीएफ अधिकारी नियमानुसार गिरफ्तारी या पूछताछ कर सकेंगे।
रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरपीएफ केवल वाणिज्य विभाग की सहायता करेगी, स्वतंत्र रूप से टिकट जांच नहीं करेगी। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चलती ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर पीछा कर टिकट जांच अभियान में आरपीएफ को शामिल नहीं किया जाएगा।


