रेलवे के नए नियमों और बढ़े जुर्माने की दी गई यात्रियों को जानकारी
गया जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार से जागरूकता अभियान शुरू किया गया। रेलवे सुरक्षा बल और टिकट चेकिंग विभाग संयुक्त रूप से यात्रियों को नए नियमों, दंडात्मक प्रावधानों और यात्रा जिम्मेदारियों की जानकारी दे रहे हैं। नियमों के उल्लंघन पर अब अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा, अनुशासन और नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गया जंक्शन पर मंगलवार से विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया। रेलवे के जन विश्वास अधिनियम-2026 के तहत लागू नए नियमों की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और टिकट चेकिंग विभाग संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं। अभियान के दौरान गया जंक्शन के विभिन्न प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और ट्रेनों में यात्रियों को नए नियमों, दंडात्मक प्रावधानों और यात्रा संबंधी जिम्मेदारियों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से भी यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर अब पहले की अपेक्षा अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी。
अभियान का नेतृत्व
पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सह आरपीएफ आईजी अमरेश कुमार के निर्देश तथा डीडीयू रेल मंडल के वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश सिंह तोमर के मार्गदर्शन में आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आरपीएफ इंस्पेक्टर बनारसी यादव, सीआईबी इंस्पेक्टर चंदन कुमार और सीआईटी (प्रशासन) आर.आर. सिन्हा की सक्रिय भागीदारी है।
जुर्माना और नए प्रावधान
रेलवे के नए प्रावधानों के अनुसार महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश करने वालों पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये का जुर्माना तथा रेलवे परिसर में अव्यवस्था फैलाने या ज्वलनशील एवं प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने वालों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि निर्धारित मामलों में अब आरपीएफ को भी जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है। अधिकारियों ने यात्रियों से नियमों का पालन कर सुरक्षित और जिम्मेदार रेल यात्रा में सहयोग करने की अपील की है।
(गया जी से राजेश कुमार मिक्की की रिपोर्ट)


