कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पलटा केंद्र का फैसला, पंजाब के गुरुद्वारे में बंटने लगे प्रसाद
पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने केंद्र के फैसले को पलटते हुए गुरुद्वारों में प्रसाद बांटने की अनुमति दे दी है। हालांकि इस दौरान प्रबंधन समिति को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सोशल...
पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने केंद्र के फैसले को पलटते हुए गुरुद्वारों में प्रसाद बांटने की अनुमति दे दी है। हालांकि इस दौरान प्रबंधन समिति को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य दिशा-निर्देंशों का पूरी तरह से पालन करवाना होगा। पंजाब सरकार ने धार्मिक स्थानों पर प्रसाद के साथ-साथ सामुदायिक रसोई और लंगर लगाने की भी अनुमति दी है।
मोहाली स्थित गुरुद्वारा साहिब सिंह साहिदा के सदस्य सतविंदर सिंह ने इसके लिए सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर प्रसाद काफी अहम हिस्सा है। लोग इसे लेना कभी नहीं भूलते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक-1 में धार्किम स्थल खोलने की इजाजत तो दी थी, लेकिन प्रसाद बांटने की नहीं। हालांकि अब पंजाब सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है।
Mohali: Punjab govt allows community kitchens, langar & serving of 'prasad' at religious places from today. "We thank govt for this order. Prasad is an essential part of religious places & people never miss to take it," says Satwinder Singh, member of Gurudwara Sahib Singh Sahida pic.twitter.com/hyKJlFNGei
— ANI (@ANI) June 10, 2020
इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा था कि कल से खोले गए धार्मिक स्थलों पर प्रसाद न बांटे जाने का फ़ैसला केंद्र का है और लोगों को गुमराह करने वाला शिरोमणि अकाली दल केन्द्र सरकार का सहयोगी दल है।
कैप्टन ने कहा था कि उनकी सरकार ने कभी भी किसी धर्म के रीति-रिवाज़ों और प्रथाओं में हस्तक्षेप करने में विश्वास नहीं रखा और सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निदेर्शों को लागू करने पर विवश है। उन्होंने झूठी बयानबाज़ी करने और लोगों को भडक़ाने की कोशिश करने पर शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की कड़ी आलोचना की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों के लिए निर्धारित संचालन विधि (एसओपी) जारी की है, तो राज्य सरकार को गुरुद्वारों या अन्य पूजा स्थलों में प्रसाद बांटने पर रोक लगाने के लिए ज़िम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि यह गृह मंत्रालय ही है जिसने राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के अंतर्गत 8 जून से धार्मिक और कुछ अन्य स्थानों को खोलने की अनुमति देने का फ़ैसला लिया था और बाद में विभिन्न मंत्रालयों को जरुरी दिशा-निदेर्श जारी करने के लिए कहा था।
अमरिंदर सिंह का कहना था कि हमने पहले ही राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को निदेर्श दिए थे कि गुरुद्वारों में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेर्शों की पालना करते हुए लंगर बांटने के लिए ज़रुरी निदेर्श जारी करें। वह ख़ुद प्रधानमंत्री को धार्मिक स्थलों पर प्रसाद बांटने की अनुमति देने के लिए पत्र लिख रहे हैं।