दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकना असंवैधानिक : केंद्र
केंद्र सरकार ने कहा है कि दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से वंचित करना असंवैधानिक और गैरकानूनी होगा क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि दंडित ठहराए जाने तक व्यक्ति बेकूसर माना जाता है। अटॉर्नी...
केंद्र सरकार ने कहा है कि दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से वंचित करना असंवैधानिक और गैरकानूनी होगा क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि दंडित ठहराए जाने तक व्यक्ति बेकूसर माना जाता है।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ के एक सवाल के जवाब में यह कहा। सुप्रीम कोर्ट आरोपित नेताओं को चुनाव लड़ने से वंचित करने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
पीठ ने सवाल किया था कि चुनाव आयोग खुद फार्म 6 ए में यह अतिरिक्त प्रावधान कर सकता है कि यदि पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनाव में उतारेगी तो उसे पार्टी का सिंबल नहीं दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आयोग को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। नेताओं के अयोग्यता के बारे में संविधान व जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 में विस्तृत प्रावधान हैं। इनके अतिरिक्त किसी और अन्य माध्यम से उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में कोई आदेश नहीं दे सकता क्योंकि जो कानून में नहीं है उसे न्यायिक आदेश के जरिये नहीं करवाया जा सकता।