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पेट में ड्रग्स ले जा रही गर्भवती विदेशी महिला को 10 साल कैद  

गर्भस्थ शिशु को खतरे में डालकर पेट में ड्रग्स की तस्करी करने वाली ब्राजील मूल की महिला को अदालत ने दस साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। पटियाला हाउस स्थित...

पेट में ड्रग्स ले जा रही गर्भवती विदेशी महिला को 10 साल कैद  
नई दिल्ली | हेमलता कौशिकSun, 09 Sep 2018 05:17 AM
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गर्भस्थ शिशु को खतरे में डालकर पेट में ड्रग्स की तस्करी करने वाली ब्राजील मूल की महिला को अदालत ने दस साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार की अदालत ने ब्राजील निवासी अंजलिका क्रिस्टीन डिसुजा को गंभीर अपराध का दोषी करार दिया है। हालांकि, अदालत ने महिला की शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसे साधारण कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि फिलहाल महिला गर्भवती है। ऐसे में उसे सश्रम कैद की सजा देना उचित नहीं है। 

अदालत ने अपने फैसले में विदेशी महिला के कदम को चौंकाने वाला बताया है। अदालत ने कहा है कि महिला के पेट में जितनी तादात में नशीला पदार्थ मिला वह न केवल गर्भस्थ शिशु बल्कि महिला की खुद की जान के लिए भी खतरा था। मगर, चंद पैसों के लालच में इस महिला ने भारतीय कानून को तोड़ने के साथ ही अपने और अपने बच्चे के बहुमूल्य जीवन को संकट में डाल दिया। 

अपना जुर्म कबूल लिया था 

डिसुजा को 14 मई 2018 को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। डिसुजा एयरपोर्ट पर अरब देश कतर के शहर दोहा जाने की तैयारी कर रही थी। स्कैनर में उसके शरीर में संदिग्ध वस्तु नजर आने के बाद फौरन ही महिला को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, तीन महीने की कानूनी प्रक्रिया के शुरुआती दौर में ही महिला ने अदालत में अपना जुर्म कबूला लिया। उसने अपने गर्भवती होने की दलील देते हुए राहत की मांग की, लेकिन अदालत ने महिला को सजा का आधार उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जान को खतरे में डालने को बनाया है। 

ब्राजील दूतावास ने पैरवी की  

ब्राजील की महिला की गिरफ्तारी के बाद ब्राजील दूतावास से उसकी पैरवी के लिए मिनिस्टर काउंसलर अदालत में हाजिर हुईं। इस अधिकारी के माध्यम से ही महिला ने अदालत में अपना जुर्म कबूला। अधिकारी का कहना था कि आरोपी महिला को अस्पताल में ही गर्भवती होने का पता चला। मगर, अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह अपराध इतना गंभीर है कि जब तक अपराधी को सख्त सजा नहीं सुनाई जाएगी, उसे अपनी गलती का अहसास नहीं होगा। 

106 कोकीन के कैप्सूल मिले पेट में 

सफदरजंग अस्पताल में महिला की मेडिकल जांच के दौरान पाया गया कि उसके पेट में ड्रग्स के कैप्सूल हैं। महिला को सात दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा गया। इस दौरान उसके पेट से धीरे-धीरे 106 कैप्सूल निकाले गए। जांच के बाद पता चला कि इन कैप्सूल में कोकीन भरी थी। जिसका कुल वजन 930 ग्राम था। इसी मेडिकल जांच के दौरान महिला के गर्भवती होने का भी पता चला था।

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