किराये के कमरे में 282 किलो पटाखे मिले, पुलिस ने जब्त किया
चैनी का पुरवा में छापेमारी, अस्थायी लाइसेंसधारी समेत मकान मालिक पर मुकदमा नवाबगंज। क्षेत्र के चैनी का पुरवा गांव में पुलिस ने शनिवार को एक मकान के ब

क्षेत्र के चैनी का पुरवा गांव में पुलिस ने शनिवार को एक मकान के बंद कमरे से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए। कमरे में करीब 282 किलोग्राम पटाखे 18 बोरियों में रखे मिले। इंस्पेक्टर नवाबगंज पंकज अवस्थी के मुताबिक पटाखों का भंडारण असुरक्षित और नियम विरुद्ध तरीके से किया गया था। मामले में अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंसधारी अंसार अहमद उर्फ नाटे और कमरे के मकान मालिक जितेन्द्र कुमार पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार छह सितंबर को लालगोपालगंज चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अजय कुमार सिंह हमराह पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि चैनी का पुरवा में मुख्य सड़क किनारे जितेन्द्र कुमार पटेल के मकान में किराये के कमरे में अंसार अहमद उर्फ नाटे ने बड़ी मात्रा में पटाखे रखे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में ताला बंद मिला। आसपास के लोगों से जानकारी लेने पर पता चला कि अंसार अहमद अस्थायी आतिशबाजी बिक्री का लाइसेंसधारी है और पूर्व में भी दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री कर चुका है。
ताला तोड़कर कमरे की तलाशी
पुलिस ने मकान मालिक जितेन्द्र कुमार पटेल और अंसार अहमद को मौके पर बुलाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों नहीं मिले। इसके बाद गवाह राजू पटेल की मौजूदगी में पुलिस ने कमरे के दरवाजे का ताला तुड़वाया। पुलिस के अनुसार कमरे में प्लास्टिक की सील बंद 18 बोरियां मिलीं। बोरियों में छोटे-बड़े बेलनाकार कागज के पटाखे रखे थे, जिनमें बारूद लगी बत्ती लगी हुई थी। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कमरे के बाहर और अंदर पानी की व्यवस्था कराकर सावधानी से बोरियों को खुलवाया। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से प्रत्येक बोरी का वजन कराया गया। सभी 18 बोरियों में मिले पटाखों का कुल वजन 282 किलोग्राम निकला। प्रत्येक बोरी से नमूना भी अलग कर सील किया गया。
फायर सर्विस को दी गई सूचना
पुलिस ने बरामद पटाखों को उसी कमरे में सील कर दिया और कमरे में दूसरा ताला लगाकर सील-सर्व मोहर की कार्रवाई की। आसपास रहने वाले लोगों को भी कमरे को सुरक्षित नहीं बताते हुए सावधानी बरतने और पानी व बालू की व्यवस्था रखने की हिदायत दी गई। पुलिस ने मौके से ही फायर सर्विस को सूचना देकर कमरे में रखे पटाखों को निष्क्रिय कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस के मुताबिक पटाखों का इस तरह असुरक्षित तरीके से भंडारण करना बीएनएस की धारा 288 तथा विस्फोटक अधिनियम की धारा 5/9(ख) के तहत दंडनीय अपराध है। मामले में अंसार अहमद उर्फ नाटे और मकान मालिक जितेन्द्र कुमार पटेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।


